| Sl. No. |
MEMBER NAME |
DEPARTMANT |
EMAIL ID |
CATEGORY |
DESIGNATION |
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SMT ANJU RANI GUPTA |
ZOOLOGY |
anju@skdcollege.in |
Female Staff
Member |
CHAIRPERSON OF COMMITTEE |
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SMT SAROJA DEVI |
HOME SCIENCE |
saroja@skdcollege.in |
SC/ST Representative |
MEMBER |
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SMT NEEMA SINGH |
ZOOLOGY |
neema@skdcollege.in |
Committee
Member |
MEMBER |
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SRI BHUPENDRA KUMAR |
CHEMISTRY |
bhupendra@skdcollege.in |
OBC Representative |
MEMBER |
| |
DR AWADHESH KUMAR MISHRA |
PRINCIPAL |
info@skdcollege.in |
MEMBER |
MEMBER |
| |
SRI ASHOK KUMAR |
ENGINEERING |
ashok
info@skdcollege.in |
MEMBER |
MEMBER |
| |
KM SANGEETA DEVI |
STUDENT REPRESENTATIVE |
sangeeta545855@gmail.com |
FEMALE STUDENT REPRESENTATIVE |
MEMBER |
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KM SHIKHA VERMA |
STUDENT REPRESENTATIVE |
shikah45252@gmail.com |
MALE STUDENT REPRESENTATIVE |
MEMBER |
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KM RAGNI SINGH |
STUDENT REPRESENTATIVE |
rag452ni@gmail.com |
FEMALE STUDENT REPRESENTATIVE |
MEMBER |
उद्देश्य:
किसी भी संस्थान में पहले से नामांकित छात्रों तथा ऐसे संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले छात्रों की कुछ शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना तथा इसके लिए एक तंत्र बनाना।
संरचना तथा कार्यप्रणाली
संस्था से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।
प्रत्येक संस्थान छात्रों की शिकायतों पर विचार करने के लिए आवश्यक संख्या में छात्र शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का गठन करेगा, जिनकी संरचना इस प्रकार होगी:
क) एक प्रोफेसर - अध्यक्षख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य सदस्य के रूप में।
छात्रों में से एक प्रतिनिधि जिसे शैक्षणिक योग्यता/खेल में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किया जाएगा-विशेष आमंत्रित।
कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष महिला होगी तथा कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी से होगा।
अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। विशेष आमंत्रित व्यक्ति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। अध्यक्ष सहित बैठक के लिए कोरम, लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़कर, तीन होगा। अपने समक्ष शिकायतों पर विचार करते समय, एसजीआरसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा। एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट, यदि कोई हो, संबंधित संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को और उसकी एक प्रति शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर पीड़ित छात्र को भेजेगा। छात्र शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र ऐसे निर्णय की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल के कार्य: लोकपाल पीड़ित छात्र की अपील तभी सुनेगा, जब छात्र ने इन विनियमों के तहत प्रदान किए गए सभी अन्य उपायों का लाभ उठा लिया हो। परीक्षा के संचालन या मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले लोकपाल को भेजे जा सकते हैं, लेकिन किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई अपील या आवेदन लोकपाल द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि परिणाम को प्रभावित करने वाली कोई विशिष्ट अनियमितता या भेदभाव का कोई विशिष्ट उदाहरण न दर्शाया गया हो। लोकपाल कथित भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई के लिए न्यायमित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकता है। लोकपाल पीड़ित छात्र(छात्रों) से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों को हल करने के लिए सभी प्रयास करेगा।
GUC GUIDELINE